उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3gNLZV1
उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है।
Home
Latest And Breaking Hindi News Headlines
News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
हाईकोर्ट का आदेश : बीमा कंपनियां कोरोना मरीजों का बिल एक घंटे में करें मंजूर
उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है।
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment