लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी अंतरधार्मिक जोड़े के लिव - इन संबंध को कोर्ट द्वारा विवाह की तरह मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
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लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी अंतरधार्मिक जोड़े के लिव - इन संबंध को कोर्ट द्वारा विवाह की तरह मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: अंतरधार्मिक जोड़े के लिव - इन संबंध को विवाह की तरह मंजूरी नहीं
लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी अंतरधार्मिक जोड़े के लिव - इन संबंध को कोर्ट द्वारा विवाह की तरह मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
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