किसी व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर दावा अधिकरण की ओर से दोषी ठहराए गए दंगाई या उपद्रवी को मुआवजा की राशि तीस दिन के अंदर जमा करानी होगी। दावा अधिकरण स्वत: संज्ञान लेकर भी मामले को दर्ज कर सकेगा।
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किसी व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर दावा अधिकरण की ओर से दोषी ठहराए गए दंगाई या उपद्रवी को मुआवजा की राशि तीस दिन के अंदर जमा करानी होगी। दावा अधिकरण स्वत: संज्ञान लेकर भी मामले को दर्ज कर सकेगा।
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यूपी विधानसभा : उपद्रव में मौत पर दंगाइयों से वसूली जाएगी मुआवजे की राशि, बढ़ाया भी जा सकेगा मुआवजा
किसी व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर दावा अधिकरण की ओर से दोषी ठहराए गए दंगाई या उपद्रवी को मुआवजा की राशि तीस दिन के अंदर जमा करानी होगी। दावा अधिकरण स्वत: संज्ञान लेकर भी मामले को दर्ज कर सकेगा।
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