महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी राजनीतिक दल के बहुमत खो देने पर अपने सदस्यों को ‘कब्जे’ में करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी राजनीतिक दल के बहुमत खो देने पर अपने सदस्यों को ‘कब्जे’ में करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता।
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Maharashtra News Hindi : शिंदे गुट ने कहा- दलबदल विरोधी कानून को असंतुष्ट सदस्य के खिलाफ हथियार नहीं बना सकते
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी राजनीतिक दल के बहुमत खो देने पर अपने सदस्यों को ‘कब्जे’ में करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता।
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