इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
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Lucknow Highcourt : हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करे सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
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