न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, "ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया।
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न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, "ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया।
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प्रवर्तन निदेशालय: पत्रकार राणा अयूब की 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग के लगे आरोप
न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, "ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत राणा अयूब और उनके परिवार के नाम पर सावधि जमा और बैंक में जमा राशि की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया।
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