मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।
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मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।
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मद्रास हाईकोर्ट का आदेश: बंपर टू बंपर इंश्योरेंस 1 सितंबर से अनिवार्य करें
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।
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