पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टरों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 22 घंटे एकांतवास में रखने के राज्य सरकार के आदेश को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टरों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 22 घंटे एकांतवास में रखने के राज्य सरकार के आदेश को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा: कैदी भी मानव होता है, उससे पशुओं जैसा व्यवहार सही नहीं
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टरों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 22 घंटे एकांतवास में रखने के राज्य सरकार के आदेश को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया।
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