उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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यूपी: सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
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