वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को खर्च नहीं करना होगा। पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के भी बदलाव के लिए कार्ड के मद में 25 रुपये का शुल्क लिया जाता था।
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वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को खर्च नहीं करना होगा। पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के भी बदलाव के लिए कार्ड के मद में 25 रुपये का शुल्क लिया जाता था।
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दिल्ली: मतदाता कार्ड में बदलाव करवाने के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क, निर्वाचन आयोग ने लिया निर्णय
वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को खर्च नहीं करना होगा। पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के भी बदलाव के लिए कार्ड के मद में 25 रुपये का शुल्क लिया जाता था।
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