पति से तलाक लिए बिना गैर मर्द के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला के रिश्ते को अपवित्र बताते हुए पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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पति से तलाक लिए बिना गैर मर्द के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला के रिश्ते को अपवित्र बताते हुए पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा : बिना तलाक गैर मर्द के साथ रह रही महिला का रिश्ता अपवित्र
पति से तलाक लिए बिना गैर मर्द के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला के रिश्ते को अपवित्र बताते हुए पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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