आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं। इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं। इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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राजस्थान: गहलोत सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि, रात आठ से सुबह छह बजे तक रहेगी पाबंदी
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें शाम सात बजे तक ही खुली रह सकती हैं। इसके बाद रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। साथ ही इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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