केरल सरकार की कैबिनेट ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति को रद्द करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ है कि आज से जांच एजेंसी को राज्य में कोई भी मामला दर्ज करने से पहले केरल सरकार की अनुमति लेनी होगी।
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केरल सरकार की कैबिनेट ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति को रद्द करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ है कि आज से जांच एजेंसी को राज्य में कोई भी मामला दर्ज करने से पहले केरल सरकार की अनुमति लेनी होगी।
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केरल भी चला महाराष्ट्र की राह, सीबीआई को जांच से पहले लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
केरल सरकार की कैबिनेट ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सामान्य सहमति को रद्द करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ है कि आज से जांच एजेंसी को राज्य में कोई भी मामला दर्ज करने से पहले केरल सरकार की अनुमति लेनी होगी।
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