मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा दान के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर: दिल्ली हाईकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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