याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
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याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
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कोरोना: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर-कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्र
याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
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